
निर्मला सप्रे की अयोग्यता याचिका पर दो महीने में फैसला करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून की याचिका पर दो महीने में निर्णय लेने को कहा है। फ्री प्रेस जर्नल की 5 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार मामला दो वर्ष से अधिक समय से लंबित है।











