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केवल बीमारी का आरोप पर्याप्त नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने तलाक की अपील खारिज की

झारखंड हाई कोर्ट ने पत्नी की कथित मानसिक बीमारी और क्रूरता के आधार पर तलाक मांगने वाले व्यक्ति की अपील खारिज की है। इंडियन एक्सप्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि पति आवश्यक कानूनी आधार और बीमारी की प्रकृति को साबित नहीं कर पाया।

झारखंड हाई कोर्ट की फाइल फोटो।
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झारखंड हाई कोर्ट ने पत्नी की कथित मानसिक बीमारी और क्रूरता के आधार पर तलाक मांगने वाले व्यक्ति की अपील खारिज की है। इंडियन एक्सप्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि पति आवश्यक कानूनी आधार और बीमारी की प्रकृति को साबित नहीं कर पाया।

29 अक्टूबर के आदेश में पीठ ने बीमारी के समय दांपत्य सहयोग का उल्लेख किया। पत्नी के उपचार लेने की बात रिकॉर्ड पर थी। यह संबंधित साक्ष्यों और परिस्थितियों पर फैसला है, हर बीमारी या वैवाहिक विवाद के लिए एक जैसा परिणाम तय करने वाला सामान्य नियम नहीं। पक्षों की निजी पहचान यहां अनावश्यक रूप से साझा नहीं की गई है।

झारखंड हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

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