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चेक-इन विवाद में यात्री को 71,587 रुपये देने का उपभोक्ता आयोग का आदेश

दिल्ली के जिला उपभोक्ता आयोग ने बेंगलुरु जाने वाली उड़ान छूटने के विवाद में यात्री को 71,587 रुपये राहत देने का आदेश दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइन समय पर नहीं पहुंचने के अपने दावे का ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी।

दिल्ली एयरपोर्ट की फाइल फोटो; संबंधित उपभोक्ता विवाद की तस्वीर नहीं।
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दिल्ली के जिला उपभोक्ता आयोग ने बेंगलुरु जाने वाली उड़ान छूटने के विवाद में यात्री को 71,587 रुपये राहत देने का आदेश दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइन समय पर नहीं पहुंचने के अपने दावे का ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी।

मामला जून 2025 की यात्रा से जुड़ा है। यात्री ने ग्राउंड स्टाफ की देरी के कारण उड़ान छूटने और नया टिकट खरीदने की शिकायत की थी। आयोग ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर राहत दी। यह उस मामले का निर्णय है; प्रत्येक छूटी उड़ान में समान मुआवजा स्वतः मिलना तय नहीं होता।

दिल्ली एयरपोर्ट की फाइल फोटो; संबंधित उपभोक्ता विवाद की तस्वीर नहीं।

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