
रेणुका जी मेले में झील से 100 मीटर तक दुकान-तंबू पर रोक, हाई कोर्ट ने सफाई और शोर के निर्देश दिए
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आगामी रेणुका जी मेले में वाणिज्यिक गतिविधियों, ध्वनि और कचरा प्रबंधन के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी एस संधावालिया तथा न्यायमूर्ति बिपिन सी नेगी की पीठ ने संबंधित याचिकाओं की सुनवाई में झील और वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण पर जोर दिया।











