मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने त्विषा शर्मा की मृत्यु के मामले में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज की है। इंडियन एक्सप्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने लंबित फॉरेंसिक जांच और डिजिटल साक्ष्य का उल्लेख किया।
अदालत के सामने मोबाइल डेटा निकालने और CCTV फुटेज की जांच अधूरी रहने की स्थिति रखी गई। न्यायालय ने मौजूदा चरण में राहत देने से इनकार किया। यह जमानत के प्रश्न पर आदेश है, मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं। आरोपित की दोषिता और घटना की परिस्थितियों पर निष्कर्ष जांच व न्यायिक प्रक्रिया के बाद तय होंगे।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर की फाइल फोटो।




