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सुकेश की MCOCA आरोपों के खिलाफ अपील पर सुनवाई अब 9 दिसंबर, हाई कोर्ट ने तारीख आगे की

दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की कथित उगाही के मामले में सुकेश चंद्रशेखर की अपील की अंतिम सुनवाई 9 दिसंबर 2026 तय की है। पहले 13 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित थी। अपील MCOCA और अन्य प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ है।

दिल्ली हाई कोर्ट का प्रतीक चिह्न।
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जनवरी से दिसंबर में लाई गई सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की कथित उगाही के मामले में सुकेश चंद्रशेखर की अपील की अंतिम सुनवाई 9 दिसंबर 2026 तय की है। पहले 13 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित थी। अपील MCOCA और अन्य प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा का संदर्भ

ANI आधारित रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आवेदन आठ सप्ताह में या मुख्य अपील तीन महीने में तय करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना के समक्ष बचाव पक्ष ने स्थगन पर शीघ्र सुनवाई मांगी। दिल्ली पुलिस ने मुख्य अपील ही सीधे सुनने का आग्रह किया और अभियोजन साक्ष्य दर्ज होने की जानकारी दी।

बचाव पक्ष क्या चुनौती दे रहा है

निचली अदालत ने 30 मई 2026 को आरोप तय किए थे और हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को पुलिस को नोटिस दिया। सुकेश का तर्क है कि सामग्री और संगठित अपराध के आरोपों का पर्याप्त न्यायिक परीक्षण नहीं हुआ। ये अपीलकर्ता की दलीलें हैं, अदालत द्वारा स्वीकार निष्कर्ष नहीं।

मामला और वर्तमान स्थिति

मूल मामला 2021 की आर्थिक अपराध शाखा की FIR से निकला है, जिसमें शिकायतकर्ता अदिति सिंह से उगाही का आरोप है। तारीख बदलने से आरोप रद्द नहीं हुए हैं। अगली सुनवाई में अपील पर विचार होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट का प्रतीक चिह्न।

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