गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में रवि नायर की अपील के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज की है। इंडियन एक्सप्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि संबंधित सामग्री पहले से ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा थी।
2 नवंबर के आदेश में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का लंबित मूल अपील पर असर नहीं पड़ेगा। विवाद अदाणी एंटरप्राइजेज की निजी शिकायत से संबंधित है। अतिरिक्त साक्ष्य पर यह प्रक्रियागत निर्णय दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का अंतिम निपटारा नहीं है।
गुजरात हाई कोर्ट की फाइल फोटो।




