पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के स्कूलों को बुलिंग और उत्पीड़न रोकने के उपाय सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। 5 नवंबर की इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर के आदेश में शिकायतों के समय पर और गोपनीय निपटारे पर जोर दिया गया।
अदालत ने कहा कि शिकायत व्यवस्था में लिंग, लैंगिक पहचान और यौन अभिविन्यास से जुड़े उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को देने और संबंधित स्कूलों में CBSE के 2015 के एंटी-बुलिंग परिपत्र को लागू कराने का भी निर्देश है। बच्चों की सुरक्षा के लिए कागजी दिशा-निर्देशों के साथ वास्तविक कार्रवाई जरूरी बताई गई।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।




