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गुरुग्राम में आज से दफ्तरों की आधी उपस्थिति का नियम, कंपनियां बदल रहीं रोस्टर

प्रदूषण नियंत्रण के लिए 5 से 20 नवंबर तक कार्यालयों में भौतिक उपस्थिति 50% रखने के निर्देश हैं। जरूरी सेवाओं को छूट है।

गुरुग्राम के DLF Cyber City और Rapid Metro की 2015 की फाइल फोटो; वर्तमान कार्यालय रोस्टर का दृश्य नहीं।
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गुरुग्राम में 5 नवंबर से कार्यालयों की भौतिक उपस्थिति सीमित करने की व्यवस्था लागू हो रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत 20 नवंबर तक सरकारी और निजी दफ्तरों में अधिकतम आधा स्टाफ उपस्थित रखने तथा बाकी को घर से काम कराने की व्यवस्था है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कुछ कंपनियां पहले से मौजूद हाइब्रिड व्यवस्था बढ़ा रही हैं, जबकि कुछ में औपचारिक रोस्टर तैयार किया जा रहा है। कार्यालय प्रमुखों को उपस्थिति सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखने को कहा गया है।

जहां घर से काम करना संभव नहीं है, ऐसी जरूरी सेवाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अपवाद हैं। कर्मचारियों को अपने कार्यालय का लागू रोस्टर देखना चाहिए। यह सभी कार्यस्थलों की छुट्टी का आदेश नहीं है। इसी अवधि में धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ पर भी पाबंदियां हैं।

गुरुग्राम के DLF Cyber City और Rapid Metro की 2015 की फाइल फोटो; वर्तमान कार्यालय रोस्टर का दृश्य नहीं।

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