दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने 842 करोड़ रुपये के कथित चिकित्सा खरीद घोटाले में आरोपी राजीव रंगीला की जमानत अर्जी खारिज की है। इंडियन एक्सप्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित करने से जुड़ी आशंकाओं पर विचार किया।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का आरोप है कि निविदाओं में हेरफेर कर संबंधित कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। आरोपों की जांच और मुकदमा अलग प्रक्रिया में जारी हैं। जमानत पर राहत नहीं मिलना अपने आप दोषसिद्धि नहीं है। रकम को एजेंसी के कथित नुकसान के आकलन के रूप में ही समझा जाना चाहिए।
न्याय प्रक्रिया की प्रतीकात्मक तस्वीर।




