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बेलगावी में किसान आंदोलन के बीच निषेधाज्ञा, पांच थाना क्षेत्रों में 7 नवंबर सुबह तक प्रतिबंध

बेलगावी शहर पुलिस ने प्रस्तावित किसान प्रदर्शन के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। 5 नवंबर की ANI-आधारित द न्यूज मिल रिपोर्ट के अनुसार आदेश सुबह छह बजे से 7 नवंबर सुबह छह बजे तक प्रभावी है।

बेलगावी शहर की फाइल फोटो; यह किसान आंदोलन का दृश्य नहीं है।
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प्रदर्शन की तैयारी पर पुलिस आदेश

बेलगावी शहर पुलिस ने प्रस्तावित किसान प्रदर्शन के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। 5 नवंबर की ANI-आधारित द न्यूज मिल रिपोर्ट के अनुसार आदेश सुबह छह बजे से 7 नवंबर सुबह छह बजे तक प्रभावी है।

किन क्षेत्रों और गतिविधियों पर असर

व्यवस्था मार्केट, मालमारुति, शाहपुर, APMC और बेलगावी ग्रामीण थाना क्षेत्रों में बताई गई है। पुलिस ने भीड़ के कारण शांति तथा यातायात प्रभावित होने की आशंका का हवाला दिया। क्षेत्र में सरकारी कार्यालय, अदालतें और शैक्षणिक संस्थान भी हैं।

आदेश में पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा, जुलूस, हथियार लेकर चलने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर और भड़काऊ भाषण पर प्रतिबंध हैं। विवाह, अंतिम संस्कार, धार्मिक कार्यक्रम तथा आपात सेवाओं के लिए निर्धारित अनुमति और अपवाद की व्यवस्था बताई गई है।

गन्ने की कीमत को लेकर विवाद

यह घटनाक्रम कर्नाटक में गन्ने की कीमत की मांग पर जारी विरोध के बीच आया है। संबंधित किसान संगठनों ने 5,500 रुपये प्रति टन की मांग उठाई है। सरकार, उत्पादकों और मिल संचालकों के बीच बातचीत की जानकारी भी दी गई है।

किसानों की मांग को स्वीकृत सरकारी दर नहीं माना गया है। स्थानीय प्रतिबंधों का दायरा आदेश में निर्धारित क्षेत्रों तक है; इसे पूरे राज्य में हर सभा पर समान रोक नहीं समझना चाहिए।

बेलगावी शहर की फाइल फोटो; यह किसान आंदोलन का दृश्य नहीं है।

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