SEBI ने पात्र विदेशी निवासी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए डिजिटल KYC में भारत में शारीरिक मौजूदगी की शर्त हटाने का निर्णय लिया है। 4 नवंबर के ढांचे के अनुसार FATF-अनुपालन वाले देशों में रहने वाले NRI, OCI और विदेशी नागरिकों को इससे सुविधा मिलेगी।
इंडियन एक्सप्रेस और 5 नवंबर की Reuters रिपोर्ट के मुताबिक संशोधित व्यवस्था 3 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगी। पंजीकृत मध्यस्थ डिजिटल दस्तावेज और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया अपनाएंगे। यह KYC प्रक्रिया में सुविधा है, निवेश की मंजूरी या लाभ की गारंटी नहीं। खातों और दस्तावेजों से जुड़ी अन्य लागू शर्तें संबंधित नियमन के अनुसार बनी रहेंगी।
भारतीय पासपोर्ट के आवरण की सांकेतिक फोटो; कोई व्यक्तिगत पहचान विवरण प्रदर्शित नहीं है।




