पश्चिम बंगाल की निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार देने वाली पात्र इकाइयों के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान प्रस्तावित है। इंडियन एक्सप्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट में नियोक्ता के EPF योगदान की प्रतिपूर्ति का विवरण दिया गया है।
पात्र MSME के पुरुष कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत और महिला व ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का उल्लेख है, जिसकी वार्षिक सीमा भी तय है। कामकाजी महिला हॉस्टल के लिए सहायता का प्रस्ताव भी बताया गया है। वास्तविक पात्रता, अवधि और भुगतान अधिसूचित नीति की शर्तों के अनुसार होंगे; इसे स्वतः मिलने वाला लाभ नहीं समझना चाहिए।
वाराणसी में सिलाई का काम करती महिला की सांकेतिक फाइल फोटो; यह बंगाल की नई निवेश नीति की लाभार्थी की पहचान नहीं है।




